Uttarakhand

उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी विधेयक

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज सरकार समान नागरिक संहिता (Uniform Civil code) से संबंधित विधेयक सदन में पेश कर दिया गया।  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय संविधान की एक प्रति के साथ देहरादून स्थित अपने आवास से रवाना हुए थे। उन्होंने सदन की कार्यवाही के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया।

उत्तराखंड विधानसभा में पेश हुए UCC बिल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, “ये जो पास हुआ है बिल ये सभी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इससे सभी वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा। मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने ये किया..”

यूसीसी बिल पर उत्तराखंड बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है… यूसीसी से बड़ी खुशी क्या हो सकती है? यह लोगों को समान अधिकार देता है। सीएम धामी ने आज इसे पेश किया।

यूसीसी लागू होगा तो ये बड़े बदलाव होंगे

  1. लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
  2. समान नागरिक सहिंता लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा।
  3. कानून के तहत सभी को व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाएंगे।
  4. लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाएगी, ताकि वह कम से कम ग्रेजुएट हो जाएं।
  5. ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। बगैर रजिस्ट्रेान के सरकारी सुविधा बंद हो जाएगी।
  6. पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार और अधिकार उपलब्ध होंगे। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड में अलग-अलग कानून हैं।
  7. बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
  8. उत्तराधिकार में लड़के-लड़की की बराबर की हिस्सेदारी (पर्सनल लॉ में लड़के का शेयर ज्यादा होता है) होगी।
  9. नौकरीपेशा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में माता-पिता के भरण-पोषण की जिम्मेदारी भी शामिल होगी।
  10. पत्नी की मौत के बाद उसके अकेले माता-पिता का सहारा महिला का पति बनेगा।
  11. मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का हक मिलेगा, प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी।
  12. हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी।
  13. लिव-इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा।
  14. बच्चे के अनाथ होने पर गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसानी की जाएगी।
  15. पति-पत्नी में झगड़े होने पर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पैरेंट्स (दादा-दादी या नाना-नानी) को दी जाएगी।
  16. जनसंख्या नियंत्रण पर भी बात होगी।

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