ई0वी0एम0 के उपयोग को बन्द करने वाली जनहित याचिका खारिज
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मा0 उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निर्वाचनों में मतपत्रों के उपयोग को लागू करने एवं ई0वी0एम0 के उपयोग को बन्द करने वाली श्री सी.आर. जया सुकिन द्वारा दायर जनहित रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।
मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अग्रेतर यह भी कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-61ए के आधार पर निर्वाचनों में ई0वी0एम0 का प्रयोग किया जा रहा है, जिस पर बिना किसी ठोस प्रमाण के न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः दायर इस रिट याचिका को आधारहीन पाते हुए रु0 10,000 के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया है।
किसी भी प्रकार के कवरेज के लिए संपर्क AdeventMedia: 9336666601
अन्य खबरों के लिए हमसे फेसबुक पर जुड़ें। आप हमें ट्विटर पर फ़ॉलो कर सकते हैं. हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।