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यूपी रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कैसे करें? जान लें ये नियम तो आपको होगा फायदा ही फायदा

यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यूपी परिवहन निगम ने विशेष वर्ग को छूट भी प्रदान की हैं। यूपी परिवहन निगम विशेष मौकों पर महिलाओं छात्रों एवं अन्य विशेष वर्गों को मुफ्त यात्रा करने की छूट देता है। आइए जानते हैं कि यूपी परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट कैसे मिल सकती है।

यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम राज्य (UPSRTC) के निवासियों के लिए सन 1947 से लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यूपी परिवहन निगम ने विशेष वर्ग को छूट भी प्रदान की हैं। 

यूपी परिवहन निगम विशेष मौकों पर महिलाओं, छात्रों एवं अन्य विशेष वर्गों को मुफ्त यात्रा करने की छूट देता है। आइए जानते हैं कि यूपी परिवहन निगम की बसों में किराए में छूट कैसे मिल सकती है।

रोजाना सवा करोड़ रुपये से अधिक की आय


बसों के संचालन में निगम को रोजाना सवा करोड़ रुपये से अधिक की आय प्राप्त होती है। राज्य सरकार की ओर से जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए निगम ने यात्रा में छूट भी दी हुई है।

किसको मिलती है कितनी छूट?

यूपी परिवहन निगम के अनुसार, निगम की बसों में फ्री में यात्रा सुविधा विशिष्ट नागरिकों को प्राप्त है। इन नागरिकों के किराए का खर्चा की पूर्ति राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से की जाती है।

उत्तर प्रदेश से निर्वाचित सांसद, विधायक के अलावा दिव्यांगजनों को निशुल्क यात्रा करने की छूट है। इसके अलावा इनके साथ एक अन्य व्यक्ति भी मुफ्त में सफर कर सकता है। वहीं, मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए  साधारण बसों में मुख्यालय स्तर पर 5000 किमी और जिला स्तर पर 2500 किमी प्रति वर्ष यात्रा करने की छूट है। इसी तरह राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को साधारण श्रेणी में प्रतिवर्ष 4000 किमी यात्रा करने की छूट है।

बच्चों और छात्रों को मिलने वाली छूट

निगम की बसों में बच्चों और छात्रों के लिए भी रियायती यात्रा की सुविधा है। बच्चों के मामले में 5 वर्ष की आयु तक मुफ्त और 5 से 12 वर्ष की आयु तक किराए में 50 प्रतिशत की की छूट है। वहीं, विद्यार्थियों के लिए मासिक पास की सुविधा है, जिसमें एक माह में 60 फेरों पर छूट मिलती है। इसके लिए छात्र की आयु 21 वर्ष से कम होनी चाहिए और शिक्षण संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए निगम की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

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