हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: अल्पसंख्यक आयोग विधेयक-2026 को मंजूरी
पुलिस हिरासत में मौत के मामलों में कानूनी वारिसों को ₹7.5 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसका उद्देश्य राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों को और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत पुलिस हिरासत में मृत्यु के मामलों में मृतक के कानूनी वारिसों को ₹7.5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने को भी स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने और संवेदनशील मामलों में राहत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सरकार के अनुसार, इन निर्णयों से राज्य में सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनकल्याण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, अल्पसंख्यक आयोग के गठन से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा। सरकार ने विश्वास जताया कि नई नीतियों और फैसलों से प्रदेश में सुशासन और नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा।
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