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रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगा बड़ा झटका, जानें पूरा मामला ..

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गुरुवार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने केस खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद वाड्रा ने सरकार पर निशाना साधा और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत से सरकार डर गई है। 

वाड्रा ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि राजनीतिक शिकार का एक और प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा, हिमाचल में जीत, दूसरे राज्यों समेत पूरे देश में बेहतर संभावना को देखते हुए सरकार डर गई है। रॉबर्ट वाड्रा को बीकानेर में भूमि खरीद और धनशोधन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से गुरुवार को झटका लगा। अदालत ने ईडी की ओर से दर्ज मामले को निरस्त करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया। 

ईडी मामले में शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर जांच कर रही है। इस पर न्यायमूर्ति पीएस भाटी की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। ईडी का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कहा कि ईसीआईआर निरस्त करने की वाड्रा की रिट याचिका खारिज कर दी गई। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को नवंबर 2018 में समन जारी किया था, जो कथित तौर पर स्काई लाइट में साझेदार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ संबंधी आदेश और गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

क्या है मामला
वाड्रा से जुड़ी कंपनी ‘स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी’ ने बीकानेर में 275 बीघा जमीन खरीदी थी। आरोप है, वाड्रा द्वारा दिए गए चेक के इस्तेमाल कर कथित तौर पर एक मध्यस्थ के चालक महेश नागरे के नाम पर खरीदी गई थी।

यहां मिली राहत
हाईकोर्ट ने वाड्रा को थोड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर लगी रोक को दो और हफ्ते तक के लिए बढ़ा दिया है, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील कर सकें। ईडी ने दलील दी कि एजेंसी की कार्रवाई को चुनौती कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग है

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