National

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अहमद जरगार घोषित को आतंकी,1999 में भारतीय विमान हाइजैकिंग में था शामिल

गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के जरिए केंद्र सरकार एक के बाद एक अहम फैसले ले रही है। इस क्रम में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को UAPA 1967 के तहत मुश्ताक अहमद जरगार को आतंकी करार दिया है। जरगार साल 1999 में भारतीय विमान हाइजैकिंग में शामिल था। बता दें कि जरगार अलउमर मुजाहिद्दीन का फाउंडर और चीफ कमांडर है।

पिछले ही सप्ताह केंद्र ने 26/11 मुंबई आतंकी हमला मामले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद का बेटा हाफिज ताल्हा सईद (Hafiz Talha Saeed) को आतंकी घोषित कर दिया था। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि भारत में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए हमलों के लिए की गई प्लानिंग, फंडिंग व रिक्रूटमेंट तक में 46 वर्षीय हाफिज ताल्हा सईद शामिल था।

नोटफिकेशन में यह भी कहा गया, ‘केंद्र सरकार का मानना है कि हाफिज ताल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधियों के रोकथाम (UAPA) कानून 1967 के तहत आतंकी करार दिया जाना चाहिए।’ इसके मुताबिक ताल्हा LeT के मौलवी विंग का प्रमुख और लश्कर का बड़ा आतंकी है। मंत्रालय ने कहा है कि वह भारत के हितों के खिलाफ पश्चिमी देशों और अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने में शामिल रहा है।

Related Articles

Back to top button
Event Services