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नए साल का जश्न मनाना नहीं आसान, मानने होंगे सरकार के ये नियम, नहीं तो पड़ेगा मंहगा…

उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर योगी सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत कोविड-19 और धारा 144 के आदेशों का पालन करना होगा। इसकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रमों में विशेष सावधानी बरतते हुए कोविड-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन कराया जाए। नववर्ष पर मनाए जाने वाला कोई भी कार्यक्रम संबंधित जनपद के जिलाधिकारी, कमिश्नरेट जिलों में पुलिस कमिश्नर को पूर्व सूचना देकर ही आयोजित किए जाएंगे।

न्यू ईयर पार्टी पर यूपी सरकार की एडवाइजरी-

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने नए साल के लिए गाइडलाइन जारी की है।

कार्यक्रम की इजाजत के लिए जिला प्रशासन को आवेदन पत्र लिखना होगा।

इसमें आयोजनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बतानी होगी।

ये जानकारी देने के बाद ही जिला प्रशासन से कार्यक्रम की मंजूरी मिल सकती है।

आयोजन स्थल पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा और यह संबंधित आयोजक की जिम्मेदारी होगी।

साथ ही मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

गाइडलाइन में कहा गया कि हॉल या कमरे जैसी बंद जगहों पर क्षमता के 50 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे।

एक समय पर 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है।

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