GovernmentNational

सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते राज्यपाल, केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: केरल

केरल। लंबित विधेयकों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार को कानून बनाने से रोक नहीं सकती है।

बता दें कि कार्यवाही की शुरुआत के बाद से राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं, अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित किया गया है।

सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जैसा कि उसने पहले पंजाब मामले में देखा है, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।’

Related Articles

Back to top button
Event Services