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धोखाधड़ी व चेक बाउंस मामले में आरोपी के खिलाफ बीडब्ल्यू वारंट जारी

आगरा। रुपयों के लेनदेन और चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन), त्वरित न्यायालय संख्या-01, आगरा ने आरोपी यश्वी शर्मा के विरुद्ध बीडब्ल्यू (जमानती वारंट) जारी किया है। न्यायालय ने आरोपी को एक माह के भीतर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में पेश न होने पर उसके विरुद्ध विधि अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

वादी मनोज कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वर्ष 2021 में प्रतिवादी ने घरेलू आवश्यकता का हवाला देकर उनसे लगभग 1.70 लाख रुपये उधार लिए थे। वादी के अनुसार यह राशि डिजिटल माध्यम एवं नकद दोनों रूपों में दी गई थी, जिसे छह माह के भीतर लौटाने का आश्वासन दिया गया था।

वादी का आरोप है कि तय समय बीतने के बावजूद रकम वापस नहीं की गई। कई बार मांग करने पर टालमटोल की गई और बाद में कथित रूप से धमकी भी दी गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए न्यायालय की शरण ली।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, वादी की मुलाकात बस यात्रा के दौरान अजय कुमार शर्मा से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच परिचय बढ़ा। जनवरी 2021 में पारिवारिक समस्या का हवाला देकर आर्थिक सहायता मांगी गई। आरोप है कि मार्च 2021 में अजय शर्मा के भाई विजय शर्मा के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात कहकर कुछ राशि यश्वी शर्मा के बैंक खाते में जमा कराई गई, जबकि शेष नकद दी गई।

वादी का कहना है कि उधार की रकम लौटाने के लिए यश्वी शर्मा की ओर से 1.10 लाख रुपये का चेक दिया गया, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद केवल 8 हजार रुपये ही वापस किए गए।

न्यायालय के संज्ञान में यह भी आया कि आरोपी को पूर्व में कई बार समन जारी कर अदालत में उपस्थित होने का अवसर दिया गया, लेकिन वह लगातार अनुपस्थित रहा। इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अब उसके विरुद्ध बीडब्ल्यू वारंट जारी करते हुए एक माह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि आदेश की अवहेलना होने पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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