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पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाने वाले दिग्विजय सिंह पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज

विशेष सत्र न्यायाधीश ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दिग्विजय सिंह ने भाजपा पर पैसे लेकर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाया था। इस बयान को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां मानहानि का केस दर्ज करने के लिए केस दायर किया था

भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर में विशेष आमंत्रित सदस्य अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया ने दिनांक 3 सितंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के न्यायालय में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध मानहानि का एक मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि वह राष्ट्रीय स्वयं संघ का सदस्य होने के साथ-साथ भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर की कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। जबकि प्रस्तावित अभियुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तथा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य होकर एक सांसद हैं।

आरएसएस तथा भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते समाज में उसका बहुत ही मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा है, क्योंकि आरएसएस एक गैर राजनीतिक महान राष्ट्रवादी संगठन है जबकि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। प्रार्थी के साथ-साथ आरएसएस और भाजपा के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता स्वयं को आरएसएस तथा भाजपा से जुड़े होने से गौरवान्वित महसूस करते हैं। दोनों संगठनों की राष्ट्रवाद का कर्तव्य निष्ठा तथा राष्ट्रप्रेम की भावना के चलते समाज तथा विश्व के लोग उक्त संगठन के कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को बहुत ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा की भावना से सम्मान करते हैं।

31 अगस्त 2019 को भिंड मध्य प्रदेश में पधारे जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता में भाजपा एवं आरएसएस तथा उसके करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया “एक बात मत भूलिए जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं। बजरंग दल भाजपा आईएसआई से पैसा ले रहे हैं। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए और एक बात और पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं। गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी खासकर भारत देश के लिए केवल एक दुर्दांत खुफिया एजेंसी है जो कि पाकिस्तान से भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंक फैलाने के लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण तथा धन एवं अन्य आवश्यक साधन मुहैया कराकर आतंकवादी घटना को अंजाम देती है।

जिसकी लगातार घटना एवं वैचारिक मुकाबला भाजपा तथा आरएसएस के कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। अभियुक्त दिग्विजय सिंह द्वारा पाकिस्तान की आईएसआई से भाजपा तथा आरएसएस के लोगों द्वारा पैसा लेने एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप पूर्ण रूप से निराधार हैं। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया द्वारा न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी में नियुक्ति के संबंध में स्वयं के प्रमाण पत्र, दिग्विजय सिंह के बयानों के प्रकाशित होने के संबंध में अखबारों की कटिंग तथा वीडियो सीडी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। साथ ही शपथ पर स्वयं के कथन न्यायालय में किए गए।

सत्र न्यायालय ग्वालियर में क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई। सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायधीश श्री सुशील कुमार जोशी के न्यायालय में अंतरित हुई जहां पर दिग्विजय सिंह के अधिवक्ता भी उपस्थित हुए परिवादी अधिवक्ता श भदोरिया द्वारा सत्र न्यायालय में तर्क दिए गए कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कानून के विरुद्ध है, क्योंकि मानहानि की परिभाषा के अनुसार यदि किसी संगठन पर आरोप लगाए जाते हैं तो उक्त संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता आहत होता है और प्रत्येक कार्यकर्ता को मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मानहानि का केस दर्ज करने के अादेश दिए हैं।

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