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देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देने को लेकर अंतिम फैसला आज 

देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देने को लेकर आज अंतिम फैसला सुनाएगा। SC में हुई पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा देने पर सहमति जताई थी। कोरोना से हुई मौत पर परिजनों को केंद्र सरकार 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से दी जाएगी।

केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में यह भी कहा कि ये अनुग्रह राशि कोविड महामारी के भविष्य के चरणों में भी या अगली अधिसूचना तक जारी रहेगी। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया कि यह राशि उन मृतकों के परिवारों को भी दी जाएगी जो कोविड राहत कार्यों में शामिल थे।

कोरोना से हुई मौत के लिए मुआवजे की घोषणा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सराहना की है। कोर्ट ने कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भारत जो कर पाया, वैसा और कोई देश नहीं कर सका। केंद्र ने हर मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा तय करने की जानकारी कोर्ट को दी है। कोर्ट ने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिन लोगों ने पीड़ा झेली, उनके आंसू पोंछने के लिए कुछ किया जा रहा है।सुप्रीम कोर्ट आज कोविड मुआवजा को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी कर सकता है। कई लोगों की मुश्किल यह है कि उनके पास मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं है। ऐसी सूरत में क्या तरीका अपनाया जाना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा।

मुआवजा देने की प्रक्रिया की भी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। इसके मुताबिक संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र समेत निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से मुआवजे की राशि का दावा कर सकेंगे। प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 होना चाहिए।

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