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प्रवासी कामगारों की वापसी पर प्रबन्धन प्रोटोकाॅल जारी

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण्स अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को प्रवासी कामगारों के कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश में वापस लौटने पर क्वारेन्टाईन करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है राज्य में संक्रमण न फैले इसके लिए प्रोटोकाॅल निर्धारित किया जा रहा है।
प्रोटोकाॅल के तहत प्रवासियों के अगमन के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जायेगी। स्क्रीनिंग में संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल या घर में आइसोलेट किया जायेगा। लक्षण वाले ऐसे व्यक्ति जो संक्रमित नही है वे 14 दिन होम क्वारेन्टाईन रहेंगे। लक्षणविहीन 07 दिन होम क्वारेन्टाईन रहेंगे।
सामुदायिक सर्विलांस तथा सहयोग के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का प्रयोग किया जायेगा। क्वारेन्टाईन के दौरान कोविड-19 से सम्बन्धित सावधानियों का पालन किया जायेगा। आशा कार्यकत्री द्वारा क्वारेन्टाईन किए गए घरों में तीन दिन में एक बार भ्रमण कर परिवारजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षणों की जानकारी ली जाएगी। अपने भ्रमण के दौरान आशा द्वारा कोविड प्रोटोकाॅल का ध्यान रखा जायेगा और परिवार के सदस्यों को भी संवेदीकृत किया जायेगा। आशा कार्यकत्री द्वारा भ्रमण के दौरान किसी परिवार के सदस्यों में कोविड लक्षणों की जानकारी मिलने पर प्रभारी चिकित्साधिकारी को अवगत कराने एवं 108 एम्बुलेंस से क्वारेन्टाईन सेंटर भेजने की व्यवस्था की जायेगी।
निगरानी समिति जहाँ परिवार द्वारा नियमों के उल्लंघन की सूचना जिला प्रशासन को देगी वही परिवार को राजकीय सुविधाओं का लाभ दिलाने सामाजिक कठिनाइयों पर आवश्यक कार्यवाही के लिए भी सूचित करेगी।
सम्पर्क सूत्र: डाॅ0 सीमा गुप्ता

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