Biz & Expo

सरकार ने डॉक्‍टरों के कनवेंस अलाउंस में की जबर्दस्‍त बढ़ोतरी ,कार से चलने वालों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

सरकार ने डॉक्‍टरों के कनवेंस अलाउंस (Conveyance Allowance) में जबर्दस्‍त बढ़ोतरी की है। खासकर कार से चलने वाले डॉक्‍टरों के अलाउंस में कई गुना का इजाफा हुआ है। अब उन्‍हें अधिकतम 7150 रुपये महीना भत्‍ता मिलेगा। वहीं टू व्‍हीलर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाले डॉक्‍टरों के भत्‍ते में भी इजाफा किया गया है।

कौन डॉक्‍टर आएंगे इस दायरे में

बता दें कि केंद्र सरकार के तहत CGHS इकाइयों में अस्पतालों/फॉर्मेसी/स्टोर में कार्यरत केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (CHS) डॉक्टरों के लिए कनवेंस अलाउंस की दर विचाराधीन थी। अब यह फैसला लिया गया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकों को प्रति माह वाहन भत्ता की रकम बढ़ा दी जाए। साथ ही हर बार महंगाई भत्‍ता 50 प्रतिशत बढ़ने पर वाहन भत्ते की रकम 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। जैसा कि अन्य DA लिंक्ड भत्ते के संबंध में किया जाता है।

20 बार अस्‍पताल आने पर ही मिलेगा भत्‍ता

हरेक विशेषज्ञ/सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी को औसतन अस्पताल में एक महीने में कम से कम 20 बार या अपने सामान्य ड्यूटी घंटों के बाहर 20 यात्राओं का पेमेंट करना जरूरी है। हालांकि, जहां अस्पताल के दौरे की संख्या 20 की इस न्यूनतम सीमा से कम है, लेकिन 6 से कम नहीं है, वहां वाहन भत्ते में कमी होनी चाहिए। यह न्यूनतम 375 रुपये, 175 रुपये और 130 रुपये प्रति माह होगी। यदि घर आने या अस्पताल जाने की संख्या छह से कम हो जाती है, तो कोई भी भत्‍ता स्वीकार्य नहीं होगा।

मासिक वेतन बिल के साथ प्रमाण पत्र देना होगा

वाहन भत्ते का दावा करने वाले हरेक विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी को मासिक वेतन बिल के साथ इसका प्रमाण पत्र देना होगा कि वह सभी शर्त पूरी कर रहा है। ड्यूटी करने के समय, छुट्टी और किसी अस्थायी स्थानान्तरण के दौरान कोई वाहन भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ, जो न्यूनतम दर पर वाहन भत्ता ले रहे हैं और जो मोटरकार या मोटरसाइकिल/स्कूटर का रखरखाव नहीं करते हैं उन्‍हें भी वेतन बिल के साथ प्रमाण पत्र देना होगा।

दैनिक भत्ता या माइलेज भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं

वाहन भत्ता लेने वाले विशेषज्ञ/चिकित्सा अधिकारी, शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर 8 किलोमीटर के दायरे के भीतर या उससे अधिक, आधिकारिक ड्यूटी पर यात्रा के लिए कोई दैनिक भत्ता या माइलेज भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। सीजीएचएस के तहत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल में तैनात विशेषज्ञों के मामले में इस आदेश के अनुसार वाहन भत्ता उन लोगों के लिए स्वीकार्य होगा, जिन्हें कई पदों पर आवंटित किया गया है।

Related Articles

Back to top button
Event Services