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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को किया शून्य घोषित,पढ़े पूरी ख़बर

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने टीकमगढ़ जिले के तहत आने वाले खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने इस आदेश की प्रति मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं भारत निर्वाचन आयोग को भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एक विधायक के तौर पर लोधी को मिल रही सभी सुविधाओं एवं लाभ पर भी रोक लगा दी। राहुल लोधी सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के भतीजे हैं। अदालत ने अपने आदेश में नियमों के दायरे से बाहर जाकर नामांकन मंजूर करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को भी कड़ी फटकार लगाई है। 

जज नंदिता दुबे की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में राहुल सिंह लोधी को करप्ट प्रेक्टिस का दोषी पाया है। साथ ही यह भी कहा है कि निर्वाचन अधिकारी का कृत्य भी कर्तव्य की विफलता और वैधानिक प्राविधानों का उल्लंघन है। अदालत ने पूर्व विधायक चंदा सिंह गौर की याचिका पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी राहुल सिंह लोधी का खरगापुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन शून्य घोषित किया जाता है। उन्हें इस निर्वाचन का कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता चंदा सिंह गौर ने राहुल सिंह लोधी पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया था। 

चंदा सिंह गौर की याचिका में कहा गया था कि नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी के समय लोधी सरकार से लाभ अर्जित करने वाली कंपनी में पार्टनर थे। साल 2018 में पर्चा दाखिल करते वक्त लोधी ने यह जानकारी छिपाई थी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि लोधी को शासन संबंधित कोई जिम्मेदारी ना दी जाए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रक्रिया के खिलाफ जाकर लोधी का नामांकन पत्र मंजूर किया। चूंकि रिटर्निंग अधिकारी ने उचित प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया इसलिए उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने सरकार से कहा कि अधिकारी को भविष्य में इस तरह की ड्यूटी नहीं सौंपी जानी चाहिए।

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