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नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने की छत्तीसगढ़ HC के लिए दो नए जजों की नियुक्ति

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए दो नए जजों की नियुक्ति कर दी है। राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बेंच कोटे से जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर राधाकिशन अग्रवाल व बार कोटे से अधिवक्ता राकेश पांडेय की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही हाई कोर्ट में अब जजों की संख्या 12 से बढ़कर 14 हो जाएगी।

राष्ट्रपति भवन से जारी अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के लिए बार व बेंच कोटे से दो जज राधाकिशन अग्रवाल व राकेश पांडेय की एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति की गई है। इनका कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा। राधाकिशन अग्रवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के पद पर कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग की वरिष्ठता सूची में उनका नाम पहले क्रम पर रखा गया है। बार कोटे से नियुक्ति राकेश पांडेय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सचिव पद पर रहे हैं। बीते 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। बड़े भाई राजेश पांडेय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं।

राष्ट्रपति भवन से नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी होने के बाद अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ओवेशन का कार्यक्रम होगा। जानकारी के अनुसार सोमवार को कोर्ट रूम नंबर एक में दोनों नवनियुक्त जजों के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी। ओवेशन के दौरान कोर्ट रूम नंबर एक में प्रोटोकाल के अनुसार बैठक व्यवस्था रहेगी। नवनियुक्त जजों के स्वजनों की बैठने की व्यवस्था भी रहेगी। रजिस्ट्री के अधिकारी व कर्मचारियों के अलावा वकीलों की मौजूदगी भी रहेगी।

22 साल में पूरा नहीं हो पाया स्ट्रेंथ

विधि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना के साथ ही 22 जजों का स्ट्रेंथ तय किया था। हाई कोर्ट की स्थापना के बाद से आजतलक पूरी सीटिंग के साथ हाई कोर्ट में प्रकरणों की सुनवाई नहीं हो पाई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अधिकतम 18 जजों की सीटिंग हो पाई है। वर्तमान में जजों की संख्या 12 है। हाल ही में जस्टिस आरसीएस सामंत और जस्टिस गौतम चौरड़िया सेवानिवृत हुए हैं। दो जजों के सेवानिवृत होते ही जजों की संख्या 14 से घटकर 12 हो गई है। दो नए जजों के ओवेशन होते ही यह संख्या एक बार फिर 14 हो जाएगी।

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