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आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3.59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए,जानें टैक्स रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया

15 दिसंबर तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3.59 करोड़ से भी ज्यादा आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी उपलब्ध कराई है। आयकर विभाग ने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि, “15 दिसंबर, 2021 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3.59 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। प्रतिदिन 6 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सीबीडीटी के राजस्व सचिव और चेयरमैन ने ई-फाइलिंग वेबसाइट की तैयारियों पर इंफोसिस के साथ बैठक की है।” आपको बताते चलें कि, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। आइए जानते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रॉसेस।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का पूरा प्रॉसेस

आपको आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाना होगा। पोर्टल पर आपको ‘लॉगइन’ के विकल्प क्लिक करना होगा। इस चरण के बाद आपको अपना ‘यूजरनेम’ दर्ज करके ‘कॉन्टिन्यू’ पर क्लिक करना होगा और अपना पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ‘ई-फाइल’ के टैब पर क्लिक करके ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। अब आपको ‘असेसमेंट ईयर 2021-22’ के विकल्प का चुनाव करके ‘कॉन्टिन्यू’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ का विकल्प आएगा। आपको ‘ऑनलाइन’ के ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है।

फिर दिए गए ऑप्शन- इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) या अदर्स में से ‘इंडिविजुअल’ के विकल्प का चुनाव करना होगा। इसके बाद आपको ‘कॉन्टिन्यू’ के टैब पर क्लिक करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको आइटीआर-1 या आइटीआर-4 के विकल्प का चुनाव करके ‘प्रोसीड’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में आपको बुनियादी छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत सातवें प्रावधान के कारण अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण पूछा जाएगा। आपको यह सुनिश्चित करना है कि, आपने अपना ऑनलाइन आइटीआर दाखिल करते समय सही विकल्प चुना है।

इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल करना होगा। इसके बाद आपके सामने आइटीआर फाइल करने के लिए एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद आपको अपना आइटीआर वेरिफाई करके इसकी एक हार्ड कॉपी को आयकर विभाग के पास भेजना होगा।

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