CORPORATEUttar Pradesh

बीमा संबंधी शिकायतों को बीमालोकपाल कार्यालय में निःशुल्क दर्ज कराये

बीमालोकपाल, लखनऊ श्री अतुल सहाय ने बताया कि किसी व्यक्ति की यदि बीमा सम्बन्धी शिकायतों जिनका निपटारा बीमा कंपनियों के द्वारा न किया गया हो या वह अपनी शिकायत के निपटारे से संतुष्ट न हो तो उनके द्वारा बीमा कंपनियों के विरूद्ध बीमालोकपाल नियमावली, 2017 के नियम 14 के अंतर्गत अपनी शिकायत बीमालोकपाल कार्यालय में निशुल्क दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर हो जाता है। विस्तृत सूचना ब्प्व्प्छै की वेबसाइट ूूूण्बपवपदेण्बवण्पद पर उपलब्ध है।
इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बीमालोकपाल श्री अतुल सहाय ने बताया कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय तथा भारत के राजपत्र भाग 11खंड-3 उपखंड (प) स. 439 दि0 11 नवम्बर, 1998 के द्वारा बीमालोकपाल की स्थापना सामान्य जनता को बीमा संबंधी शिकायतों का निःशुल्क निस्तारण करने हेतु की गयी है। बीमा लोकपाल कार्यालय प्रत्येक वर्ष 11 नवम्बर को ‘बीमा लोकपाल दिवस‘ मनाता है तथा इस दिन समस्त बीमाधारको को बीमा संबधी शिकायतों को निःशुल्क निपटारा करने के लिए एक प्रभावी व संवैधानिक मंच का उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है।

Related Articles

Back to top button