खुली मिठाइयों के लिए भी देनी होगी समय सीमा की जानकारी, खाद्य नियामक संस्था ने किया अनिवार्य
खाद्य न्याय नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इन प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने के लिए उचित समय सीमा प्रदर्शित करने के नियम को अनिवार्य कर दिया है।
बाजारों में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की भी अब समय सीमा दुकानदारों को बतानी होगी। कितने समय तक कौन सी मिठाई ठीक रहेगी इसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी । खाद्य नियामक ने यह निर्णय लिया है कि यह नियम अब अनिवार्य है।
एफएसएसएआई ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को एक पत्र लिखा। जिसमें यह लिखा गया कि सार्वजनिक हित में और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि खुली मिठाइयों के दुकानदारों को अब आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे पर 1 अक्टूबर 2020 के अनुरूप उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट लिखनी होगी।
खाद्य न्याय नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इन प्रयासों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए 1 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर इस्तेमाल करने के लिए उचित समय सीमा प्रदर्शित करने के नियम को अनिवार्य कर दिया है।
खाद्य नियामक संस्था ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की बेहतर समय सीमा की जानकारी वेबसाइट पर भी सांकेतिक सांकेतिक रूप से दी गई है। इसके अलावा नियामक ने यह भी आदेश दिया है कि आम घरों में इस्तेमाल होने वाले सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के तेलों की मिलावट करने पर एक अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
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