आबकारी विभाग निर्धारित एम.आर.पी. पर मदिरा की बिक्री हेतु कटिबद्ध
आबकारी आयुक्त, श्री सेंथिल पांडियन सी. द्वारा अवगत कराया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों पर निर्धारित दर (एम. आर.पी.) पर ही उपभोक्ताओं को मानक मदिरा उपलब्ध कराये जाने हेतु आबकारी विभाग पूर्ण रूप से कटिबद्ध है इस हेतु सभी देशी शराब विदेशी मदिरा बीयर एवं माडल शाप्स पर अनुज्ञापियों को रेट लिस्ट एवं आबकारी विभाग का टोल फ्री नम्बर 14405 एवं व्हाटसएप नम्बर 9454466019 स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किये जाने के सख्त निर्देश जारी किये गये हैं जिसका समय-समय पर क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सत्यापन किये जाने के भी निर्देश है। दुकान पर ओवर रेटिंग पाये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता एवं अनुज्ञापी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिये गये हैं।
इसी क्रम में अवगत कराया गया कि यदि किसी मदिरा की दुकान का कोई विक्रेता एम. आर. पी. से अधिक मूल्य पर मदिरा बिक्री करते हुए पकड़ा जायेगा तो प्रथम बार में रू. 75.000 (पचहत्तर हजार) अर्थदण्ड आरोपित कर विक्रेता को नौकरी से निकलवाते हुए तथा उसका नाम ब्लैक लिस्ट करते हुए पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा ताकि वह प्रदेश में किसी भी अन्य आबकारी दुकान पर कार्य न कर सके। दूसरी बार में रु. 1.50,000 (एक लाख पचास हजार) का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा तथा विक्रेता को नौकरी से निकलवाते हुए उसका नाम ब्लैक लिस्ट कर उसे पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा ताकि वह प्रदेश में किसी भी अन्य आबकारी दुकान पर कार्य न कर सके तीसरी बार पकड़े जाने पर उक्त दुकान का अनुज्ञापन निरस्त करते हुए अनुज्ञापी एवं विक्रेता के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञापियों एवं सेल्समैन को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही आबकारी विभाग के आनलाइन पोर्टल ीजजचेरू/ूूूण्नचमÛबपेमचवतजंसण्पद पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में प्रदेश में निर्धारित विक्रय मूल्य से अधिक पर मदिरा बिक्री की प्राप्त शिकायतों के आधार पर संदिग्ध दुकानों का भी चिन्हिकरण करा लिया गया है। शासन के इस निर्देश का कठोरतापूर्वक पालन करने के लिये संयुक्त आबकारी आयुक्त उप आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी सहित समस्त कार्मिकों को आदेशित किया गया है।
इसी क्रम में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा बताया गया कि विगत कुछ दिवसों में जनपद गौतमबुद्धनगर, बिजनौर, हापुड़ मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर आदि जनपदों में ओवर रेट की पुष्टि होने पर सम्बन्धित विक्रेताओं एवं अनुज्ञापियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि प्रदेश में ओवर रेट की दृष्टि से संवेदनशील/संदिग्ध दुकान को चिन्हित करते हुए प्रशासन को उन पर सतर्क निगरानी रखे जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।
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