Uttar Pradesh

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, |

वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज बलवा, तोड़फोड़ व सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मुकदमे में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुरजेवाला के विरुद्ध चल रही कार्यवाही रद करने से इन्कार कर दिया है।

न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने दिया आदेश

हालांकि न्यायालय ने सुरजेवाला को अधीनस्थ अदालत में उन्मोचन अर्जी दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही उन्मोचन अर्जी के निस्तारण तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर दिया है।

बलवा, तोड़फोड़ समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज है मुकदमा

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि इस स्तर पर साक्ष्यों का मूल्यांकन इस अदालत द्वारा नहीं किया जा सकता। प्रकरण वर्ष 2000 का है। वाराणसी के कैंट थाने में बलवा, तोड़फोड़, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, अधिकारियों और पुलिस पर हमला करने आदि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की कार्रवाई वाराणसी की स्पेशल कोर्ट एमपी/ एमएलए में चल रही है।

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