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बच्चों को बाल श्रम से हटाकर शिक्षा से जोड़ने का जागरूकता कार्यक्रम I

बदायूं : श्रम विभाग द्वारा चलाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन निषेध दिवस 12 जून से 17 जून 2025 तक चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 14/06/2025 को ब्लॉक उसावां के ग्राम विचोला के पंचायत घर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया! कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था अध्यक्ष राजकुमार शर्मा ने बताया कि बच्चों की दो श्रेणियाँ 6 से 14 वर्ष तथा 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम से हटाकर शिक्षा से जोड़ने के लिए जागरूकता अति आवश्यक है । इसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों को हमें मौका देना चाहिए ताकि वो अपने कौशल को समाज हित के कार्य में संलग्न करें। और देश के लिए एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें। जन जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि लोग जागरूक हो और अपने बच्चों से कोई भी आर्थिक कार्य न कराकर उन्हें शिक्षा से जोड़े I साथ ही बेटा-बेटी में भेदभाव न करके दोनों को समान रूप से शिक्षा देने को लेकर प्रेरित किया! संस्था के सीनियर फैसिलिटेटर विशाल दीक्षित ने बाल श्रम ( निषेध एवं विनियमन ) अधिनियम 1986 की धाराओं व सजा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम करवाना पूर्ण प्रतिबंधित है I धारा 8 के तहत 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सप्ताह में एक दिन का पूर्णकालिक अवकाश सुनिश्चित है । अगर कोई भी बच्चों से बाल श्रम करवाते हुए पकड़े जाने पर 20 से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना तथा 06 माह से 02 वर्ष तक की सजा हो सकती है I संस्था फैसिलिटेटर गौरव कुमार ने बाल श्रमिक बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए श्रम विभाग द्वारा संचालित बाल श्रमिक विद्या योजना व जीरो पॉवर्टी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन संस्था फैसिलिटेटर हीरेंद्र सिंह ने किया I संचालन करते हुए संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था कार्यकत्री शशि ने बच्चों से बाल श्रम कराने के मुख्य कारणो पर प्रकाश डाला । इस दौरान संस्था स्टाफ से अयान खान, ग्राम स्तर से किशोर, किशोरी व सीबीओ समुदाय से 80 अभिभावक व बच्चे उपस्थित रहे ।

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