Uttar Pradesh
उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने कोविड-19 के सम्बंध में दिशा-निर्देश जारी किये
उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
इस सम्बंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार ने आवश्यक आदेश दिनांक 15 जुलाई, 2020 को जारी किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आवास आयुक्त, समस्त प्राधिकरणों के उपाध्यक्षों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/जिलाधिकारियों को सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता हेतु शासन द्वारा लिये गये निर्णय का अनुपालन प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
प्रमुख सचिव आवास के अनुसार सभी देयताओं पर दिनांक 01 मार्च, 2020 से दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक जमा कर दी जाये। इस अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली सम्बंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याज दर सहित की जायेगी।
इसी प्रकार आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन में देय धनराशि 45/60 दिन में एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो इसकी गणना में दिनांक 01 मार्च, 2020 से दिनांक 31 अगस्त 2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
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