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अनाधिकृत ट्रैवल एजेंट बना रहे युवाओं को शिकार, हाई कोर्ट ने केंद्र हरियाणा व पंजाब सरकार को जारी किया नोटिस

हरियाणा व पंजाब के ट्रैवल एजेंटों को पूरी तरह से अनाधिकृत बताते हुए दायर एक जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने केंद्र, पंजाब व हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका में इनके हाथों युवाओं को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए गुहार लगाई गई है। याची ने कहा कि जिस देश का वीजा लगाना होता है वह देश ही एजेंट को लाइसेंस दे सकता है।

दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर रहे जालसाज

करनाल निवासी अरविंद कुमार ने एडवोकेट एचसी अरोड़ा के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा व पंजाब सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की है। याची ने बताया कि हरियाणा व पंजाब में हजारों की संख्या में ट्रैवल एजेंट लोगों को स्टडी, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा के माध्यम से विदेश भेजते हैं। ऐसा करते हुए अक्सर दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया जाता है जिसका नतीजा युवाओं को उन देशों में जाकर भुगतना पड़ता है।

डीसी जारी करता है वैध एजेंटों की सूची

याची ने बताया कि उसने विदेश मंत्रालय से आरटीआई से सूचना मांगी थी कि हरियाणा व पंजाब में कितने ट्रैवल एजेंटों को लाइसेंस जारी किया गया है। मंत्रालय से जवाब आया कि देश के किसी भी राज्य में किसी ट्रैवल एजेंट को उन्होंने ऐसा लाइसेंस जारी नहीं किया है। यह लाइसेंस संबंधित देश ही जारी कर सकता है।

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