सहकारिता विभाग की तीन क्रय एजेन्सियों पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0 एवं यू0पी0एस0एस0 द्वारा धान खरीद का कार्य किया जा रहा है
उ0प्र0 के सहकारिता मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बताया कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों को उनकी धान की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सहकारिता विभाग की तीन क्रय एजेन्सियों पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0 एवं यू0पी0एस0एस0 द्वारा धान खरीद का कार्य किया जा रहा है। इन क्रय एजेन्सियों का क्रय लक्ष्य पी0सी0एफ0 का 13.00 लाख मै0टन, पी0सी0यू0 का 6.00 लाख मै0टन एवं यू0पी0एस0एस0 का
1.50 लाख मै0टन कुल 2050.00 लाख मै0टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित है।
श्री वर्मा ने बताया कि तीनों क्रय एजेन्सियों के क्रय केन्द्रों का लक्ष्य पी0सी0एफ0 का 1350 क्रय केन्द्र, पी0सी0यू0 का 500 क्रय केन्द्र एवं यू0पी0एस0एस0 160 क्रय केन्द्र, कुल 2010 क्रय केन्द्रों का लक्ष्य निर्धारित है। जिसके सापेक्ष पी0सी0एफ0 के 1404 क्रय केन्द्र, पी0सी0यू0 के 540 क्रय केन्द्र एवं यू0पी0एस0एस0 के 156 क्रय केन्द्र, कुल 2106 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है। जिनके माध्यम से क्रय एजेन्सी पी0सी0एफ0 द्वारा 336462 मै0टन 60418 कृषकों से खरीद की गयी, क्रय एजेन्सी पी0सी0यू0 द्वारा 341166 मै0टन की खरीद 56138 कृषकों से खरीद की गयी है एवं क्रय एजेन्सी यू0पी0एस0एस0 द्वारा 66844 मै0टन 10676 कृषकों से खरीद की गयी है।
श्री वर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग की तीनों क्रय एजेन्सियों द्वारा कुल निर्धारित लक्ष्य 20.50 लाख मै0टन के सापेक्ष 742472 मै0टन की खरीद 2106 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 127232 कृषकों से की गयी है। जो खरीद लक्ष्य का 36.22 प्रतिशत है। खरीद के सापेक्ष किसानों को कुल देय भुगतान रु0 1388.21 करोड़ के सापेक्ष रु0 884.18 करोड़ का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से कृषकों के सीधे बैंक खाते में किया जा चुका है। श्री वर्मा ने बताया कि क्रय एजेन्सियों को भारत सरकार के पोर्टल से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में 72 घण्टे में भुगतान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
श्री वर्मा किसान भाइयों से अपील की है कि क्रय केन्द्रों पर धान बिक्री के लिए ले जाने से पूर्व अपना पंजीकरण तथा राजस्व विभाग से सत्यापन कराकर क्रय केन्द्र से टोकन प्राप्त कर, धान क्रय केन्द्र पर विक्रय करने जाये जिससे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार की कठिनाई होने पर सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता एवं क्रय एजेन्सियों के जिला प्रबन्धक तथा जिलाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
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