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कोताही बरतने वाले अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी

Strict action will be taken against negligent officers

हरियाणा के महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंबाला शहर की सड़कों , गलियों , स्ट्रीट लाइटों को जल्द से जल्द दुरुस्त करें , राज्य सरकार की ओर से पैसे की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी अधिकारी ने जान-बूझकर अपने कार्य में कोताही बरती तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।  


श्री गोयल आज चंडीगढ़ में अंबाला शहर के स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।


 इस अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री विकास गुप्ता , निदेशक श्री यशपाल समेत विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अम्बाला शहर की सभी सड़कों को दुरुस्त किया जाए , इसके अलावा सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटें भी ठीक की जाएं ताकि स्थानीय निवासियों को आने -जाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।


उन्होंने कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अंबाला शहर की सफ़ाई व्यवस्था सही नहीं होगी तो गंदगी के कारण जहाँ सीवरेज जाम होने की समस्या पैदा हो सकती है वहीं बीमारियां फैलने की आशंका बन जाती है।


उन्होंने कहा कि अंबाला शहर के निवासियों को सुविधा देने के लिए वे हर संभव कार्य करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को शहर की खराब एवं पुरानी स्ट्रीट लाइटें ठीक करने तथा आवश्यकता अनुसार नई लाइटें लगाने के भी निर्देश दिए। श्री असीम गोयल नन्यौला ने शहर की टूटी सड़कों एवं गलियों की जल्द से जल्द मरम्मत करने तथा जहां जरुरत हो वहां पर नई बनाने के निर्देश दिए।


उन्होंने अंबाला शहर में महाराजा अग्रसेन , नेता जी सुभाष चंद्र बोस समेत अन्य महापुरुषों के स्टेच्यू लगाए जाने के मामले में भी अधिकारियों के साथ चर्चा की और इस दिशा में जल्द से जल्द कदम उठाने के निर्देश दिए।


क्रमांक -2024


जंगबीर सिंह

हरियाणा में मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना अब सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में


चंडीगढ़, 23 जुलाई-हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया है। साथ ही, इसके तहत प्रदान किए जाने लाभों के लिए 45 दिन की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।


मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।


‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना’ के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी को पदनामित अधिकारी जबकि कार्यक्रम अधिकारी (पोषण)/उप-निदेशक को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और संयुक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नामित किया गया है।

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