निर्माण श्रमिको का बी ओ सी डब्ल्यू बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन में लगे श्रमिकों का उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दिये गये दिशा निर्देशों में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के सम्पादन में लगे समस्त श्रमिकों के उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है, जिससे वेलफेयर बोर्ड के प्राविधानों के अनुसार श्रमिकों को लाभ प्राप्त हो सके। कहा है कि निर्माण कार्यों के समस्त बीजकों से 01 प्रतिशत की धनराशि की कटौती करते हुये लेबर सेस के रूप में श्रमिकों के वेलफेयर फण्ड में जमा किया जाता है, परन्तु श्रमिकों के पंजीकृत न होने से वेलफेयर के मदों का लाभ श्रमिकों को प्राप्त नहीं हो पाता है। संचालित योजनाओं का लाभ हमें हर हाल में श्रमिकों को दिलाना ही है।
उप मुख्यमंत्री के निर्देशो के क्रम में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग श्री जी एस प्रियदर्शी व मुख्य कार्यपालक अधिकारी ,यू पी आर आर डी ए, श्री अखण्ड प्रताप सिंह ने पी एम जी एस वाई की सड़कों का निर्माण कराने वाले लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के सभी अधिकारियों/अभियन्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर तैनात श्रमिकों को अनिवार्य रूप से उ०प्र० बिल्डिंग एण्ड अदर कन्स्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड (भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) पर पंजीकरण कराते हुये उसकी प्रगति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
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