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Rahul Gandhi will be able to get an ordinary passport, the court said – NOC will be given for three years, not 10 years

संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

साधारण पासपोर्ट बनवा सकेंगे राहुल गांधी, कोर्ट ने कहा- 10 साल नहीं बल्कि तीन साल के लिए मिलेगा NOC

 कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शुक्रवार को नए पासपोर्ट को लेकर दायर याचिका को मंजूर कर लिया है। यानी उन्हें नया पासपोर्ट बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी ने कोर्ट से पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने की मांग की थी।

कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से कहा कि आपके आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी जा रही है। लेकिन 10 साल के लिए नहीं, बल्कि तीन साल के लिए। इस तरह कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए जारी एनओसी सिर्फ तीन साल के लिए होगी।

राहुल गांधी क्यों बनवा रहे नया पासपोर्ट?

बता दें कि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं, लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने किया अर्जी का विरोध

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की दलीलों के बाद सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की अर्जी का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल विदेश जाते हैं तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

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