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धोखाधड़ी के आरोपी के खिलाफ कोर्ट सख्त, पेश होने के लिए जारी किया बेलवेल वारंट

आगरा।
रुपयों के लेन-देन से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा ने प्रतिवादी यशवी शर्मा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उसे कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी के विरुद्ध 25 फरवरी 2026 को बेलवेल वारंट के साथ जमानत सहित उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं।

बताया गया है कि इससे पूर्व दिसंबर माह में भी न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को समन भेजकर तलब किया गया था, लेकिन अग्रिम तिथि पर भी आरोपी ने न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं समझा। लगातार अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने अब कठोर कदम उठाया है।

क्या है मामला

धोखाधड़ी के इस प्रकरण में वादी मनोज कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता जयवर्धन के माध्यम से अदालत में वाद प्रस्तुत किया था। आरोप लगाया गया कि वर्ष 2021 में यशवी शर्मा ने घरेलू आवश्यकता बताकर मनोज कुमार सिंह से छह माह के लिए 1 लाख 70 हजार रुपये उधार लिए थे। यह राशि डिजिटल भुगतान के माध्यम से यशवी के खाते में तथा कुछ नकद दी गई थी।

निर्धारित समय बीत जाने के बाद जब मनोज कुमार सिंह ने यशवी शर्मा और उसके पिता अजय कुमार शर्मा से रुपये वापस मांगे, तो कथित रूप से उन्हें धमकाया जाने लगा। इसके बाद मनोज कुमार सिंह ने पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई।

पुलिस जांच में हुए खुलासे

पुलिस जांच में सामने आया कि अजय शर्मा की मुलाकात मनोज कुमार सिंह से एक बस यात्रा के दौरान हुई थी, जहां दोनों के बीच संपर्क स्थापित हुआ। जनवरी 2021 में पारिवारिक समस्या का हवाला देकर मनोज से रुपये लिए गए। इसके बाद मार्च 2021 में अजय शर्मा के भाई विजय के एक्सीडेंट के दौरान यशवी के खाते में रुपये डलवाए गए तथा कुछ राशि नकद भी दी गई। कुल रकम 1 लाख 18 हजार रुपये बताई गई।

राशि वापसी के लिए यशवी शर्मा ने 1 लाख 10 हजार रुपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इसके बाद आरोपी की ओर से केवल 8 हजार रुपये ही वापस किए गए।

आपराधिक पृष्ठभूमि के आरोप

कासगंज के स्थानीय सूत्रों के अनुसार, प्रतिवादी यशवी शर्मा का परिवार भी आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है। यशवी का चाचा वर्ष 2021 से हत्या के प्रयास के मामले में जेल में सजा काट रहा है, जबकि उसके पिता अजय शर्मा इसी मामले में जमानत पर बाहर बताए जा रहे हैं।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धोखाधड़ी के आरोप में यशवी शर्मा को 25 फरवरी 2026 को बेलवेल वारंट के साथ न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। अदालत के इस आदेश के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

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