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संवाद सामाजिक संस्थान, चाइल्ड लाइन, वनस्टाप सेंटर, थानाध्यक्ष थाना-माल की सामूहिक पहल से रोका गया बाल विवाह।

भारत सरकार ने 27 नवम्बर को बाल विवाह मुक्त भारत बनाने का अभियान शुरू किया था। इसी अभियान के क्रम में विकास खण्ड माल के अर्न्तगत के 14 वर्षीय नाबालिग (परिवर्तित नाम) की शादी सूचना प्राप्त हुई। आज दिनांक 06.12.2024 को उसकी तिलक चढने वाली थी। उसी समय संवाद सामाजिक संस्थान, के आलोक मिश्रा, आकाष  चाइल्ड लाइन कोआर्डिनेटर जया सिंह, वनस्टाप सेंटर अर्चना सिंह, काउन्सलर श्रीमती सोनल श्रीवास्तव, उपनिरीक्षक सालिनी सोनकर एवं थानाध्यक्ष माल की की संयुक्त टीम नाबालिग बच्चे के धर पहुंची, मौके बालिका का शैक्षिक दस्तावेज चेक किया जिसके अनुसार उसकी उम्र 13 वर्ष 11 माह थी। दस्तावेज के अनुसार नाबालिग होने पर टीम ने पूरे परिवार को बताया गया कि नाबालिक बच्ची की शादी कानून अपराध है। इसमें दो वर्ष का सश्रम कारावास या एक लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो हो सकता है।
इस प्रयास से नाबालिग पीडिता का परिवार मान गया और पूरी टीम को आवष्वान दिया गया है कि वह शादी नहीं करेंगें और इस बात की लिखित रूप से एक अण्डरटेंकिंग भी दिया है। टीम ने परिवार को बच्ची की पढाई जारी रखने का सुझाव दिया है। परिवार को सरकार द्वारा शादी अनुदान योजना के बारे में भी बताया गया।

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