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13 मई को कुल 169.38 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नकदी जब्त

दिनांक 14 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन एजेन्सियों व उड़नदस्तों द्वारा अवैध शराब, नकदी आदि की जब्ती संबंधी आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 01 मार्च से 13 मई, 2024 तक कुल 41935.49 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग, बहुमूल्य धातुएं व नकदी आदि जब्त किये गये। इसमें 3389.28 लाख रुपये नकद धनराशि, 5233.94 लाख रुपये कीमत की शराब, 23247.10 लाख रुपये कीमत की ड्रग, 2289.87 लाख रुपये कीमत की बहुमूल्य धातुएं, 5019.52 लाख रुपये कीमत के मुफ्त उपहार एवं
2755.78 लाख रुपये कीमत की अन्य सामग्री जब्त की गयी।
आबकारी, आयकर, पुलिस एवं नार्कोटिक्स विभाग एवं अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 13 मई, 2024 को कुल 169.38 लाख रुपये कीमत की शराब, ड्रग व नगदी आदि जब्त की गई। इसमें 7.05 लाख रुपये नकद धनराशि, 36.40 लाख रुपये कीमत की 14201.49 लीटर शराब, 42.60 लाख रुपये कीमत की 106513 ग्राम ड्रग, 83.29 लाख रुपये कीमत के 61054 मुफ्त उपहार एवं 0.04 लाख रुपये कीमत की 4 अन्य सामग्री जब्त की गयी।
13 मई, 2024 को प्रमुख जब्ती में जनपद सहारनपुर की गंगोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 13.20 लाख रुपये अनुमानित कीमत की 66 ग्राम ड्रग पकड़ी गयी।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-277
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी भारत निर्वाचन
आयोग के निर्देशों का किया जा रहा कड़ाई से अनुपालन

सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित

अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये,
4736 लाइसेंसी शस्त्र निरस्त कर जमा कराये गये

सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही में 25,27,396 लोग
पाबन्द किये गये

पुलिस विभाग द्वारा 9393 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9487 कारतूस,
3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 539 बम बरामद, अवैध शस्त्र
बनाने वाले 179 केन्द्र सीज

दिनांक 14 मई, 2024

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस, आयकर, आबकारी, नार्कोटिक्स एवं अन्य विभागों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। सघन जॉच के लिए 464 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट तथा 1730 चेक पोस्ट राज्य के भीतर संचालित हैं। 16 मार्च से 13 मई, 2024 तक पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 537 लाइसेंसी शस्त्र जब्त किये गये। 4736 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। इसी प्रकार शांति भंग की आशंका में सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 27,52,463 लोगों को पाबन्द किये जाने हेतु नोटिस प्रेषित किये गये है, जिनमें से 25,27,396 लोगों को पाबन्द किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग द्वारा 9393 बिना लाइसेंसी शस्त्र, 9487 कारतूस, 3019.32 किलोग्राम विस्फोटक व 539 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 4329 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 179 केन्द्रों को सीज किया गया।
13 मई, 2024 को पुलिस विभाग द्वारा अपराधिक व्यक्तियों के 20 लाइसेंसी शस्त्रों के लाइसेंस निरस्त कर जमा कराये गये। सीआरपीसी के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए 15835 लोगों को पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के 58 शस्त्र, 55 कारतूस व 09 बम बरामद कर सीज किये गये। पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र बनाने वाले 67 केन्द्रों पर रेड डाली गयी और 01 केन्द्र को सीज किया गया।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ
प्रेस नोट संख्या-278
प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन में हटाये जा रहे पोस्टर,
बैनर व अन्य प्रचार सामग्री

आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से
अब तक कुल 1,58,06,329 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी

वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में हुई कार्यवाही

बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग व अन्य मामलों में 134 एफआईआर दर्ज

दिनांक : 14 मई, 2024
लखनऊ। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च, 2024 को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन तिथियों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, भयमुक्त, प्रलोभनमुक्त, समावेशी व सुरक्षित मतदान कराने के लिए पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी स्थानों से कुल 1,58,06,329 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इसमें सार्वजनिक स्थानों से 97,33,621 तथा निजी स्थानों से 60,72,708 प्रचार-प्रसार सामग्री हटायी गयी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों से वालराइटिंग के 10,95,661, पोस्टर के 44,26,796, बैनर के 27,08,811 एवं अन्य 15,02,353 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार निजी स्थानों में से वालराइटिंग के 8,54,125, पोस्टर के 28,14,515 बैनर के 15,27,565 एवं अन्य 8,76,503 मामलों में कार्यवाही की गयी। इसी प्रकार अब तक वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग के 1280 मामलों में तथा लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के 2195 मामलों में कार्यवाही की गयी। बिना अनुमति के सभा व भाषण करने, मतदाताओं को लुभाने के लिए नकदी बांटने, वाहनों में बीकन लाइट, फ्लैग के दुरुपयोग एवं अन्य मामलों में 134 एफआईआर दर्ज, 06 एनसीआर सहित कुल 140 प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज की गयी है।
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मीडिया सेल
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0
चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ

प्रेस नोट संख्या-279
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पॉचवें एवं छठवें चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों से की चर्चा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप नोडल अधिकारियों ने किया प्रतिभाग

मतदाता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों
को और गति प्रदान करने के दिये गये निर्देश

लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं का उत्साह के साथ हो भागीदारी

प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के बाद हो गर्व की अनुभूति

मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं की जायें सुनिश्चित

सभी महत्वपूर्ण गैर राजनीतिक, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर
उनका लिया जाये सक्रिय सहयोग

प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वोटर असिस्टेंस बूथ बनाने के साथ बी0एल0ओ0 की उपस्थिति व मतदाता सूची की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय

मतदाता पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाए

’बुलावा टोली’ के माध्यम से मतदाताओं से सम्पर्क कर मतदान के
लिए प्रेरित किया जाए
दिनांक 14 मई, 2024  
लखनऊ। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में भारत निर्वाचन आयोग के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश में मतदान को एक उत्सव के रूप में मनाने की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों को और गति प्रदान किये जाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने मंगलवार को अपने कार्यालय स्थित सभाकक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांचवें एवं छठवें चरण के जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, स्वीप के नोडल अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिए किये जा रहे प्रयासों एवं रणनीतियों के संबंध में चर्चा की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मतदाता जागरूकता संबंधी आयोजित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में और गति लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में प्रत्येक मतदाता का उत्साह के साथ भागीदारी हो, यह सुनिश्चित किया जाय। मतदाता के पास मतदाता पर्ची न होने पर भी मतदाता सूची में उसका नाम देखते हुए मतदान कराया जाए। निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीप गतिविधियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाय। उन्होंने प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वोटर असिस्टेंस बूथ बनाने और इस पर बी0एल0ओ0 की उपस्थिति तथा मतदाता सूची की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा। वोटर असिस्टेंस बूथ की पहचान के लिए संकेतक भी लगाये जाएं। मतदाता पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराया जाए और प्रमाण स्वरूप मतदाता पर्ची प्राप्तकर्ता का नाम व मोबाइल नम्बर भी लें। मतदान हेतु परिवार को ले जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने वाहन का प्रयोग करने पर उसे बूथ पर निर्धारित स्थान तक जाने से न रोका जाए। प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही पोलिंग बूथ की जानकारी, शीतल पेयजल की सुविधा, शौचालय आदि के लिए संकेतक बनाये जाएं। किसी भी पोलिंग एजेंट को पुलिस द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर नहीं किया जायेगा, गड़बड़ी की शिकायत पर संबंधित आर0ओ0/डी0ई0ओ0/ए0आर0ओ0/सेक्टर मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की जायेगी।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्रों पर जहां तक मतदाताओं की कतार हो, वहां तक छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मतदान प्रभावित न हो इसके लिए मतदान केन्दों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति रहे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के साथ विनम्र व्यवहार करते हुए मतदान करने में उनकी सहायता की जाए। मतदाताओं को मतदान करने के लिए इधर-उधर भटकना न पडे़, इसके लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) की जानकारी के लिए साइनेज के साथ आवश्यक व्यवस्थायें की जाएं। मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए सुबह के समय अधिक से अधिक मतदान कराने के प्रयास किये जाएं। मतदाताओं एवं मतदान कार्मिंकों को लू से बचाने के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाए। प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त ओआरएस एवं मेडिकल किट उपलब्ध करायी जाय, आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को सक्रिय रखें। मतदान स्थलों के अतिरिक्त कमरों का यथासम्भव मतदाता वेटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय केबिल टी0वी0 चैनलों के माध्यमों से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जाये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रदेश के शेष चरणों में भी लोकतंत्र के महापर्व को उत्सव के रुप में मनाया जाये, जिससे प्रत्येक मतदाता को मतदान करने के बाद गर्व की अनुभूति हो। इसके लिए प्रत्येक जनपद में विभिन्न गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों जैसे व्यापारी, चिकित्सक, वकील, कैमिस्ट एसोसिऐशन, औद्योगिक संगठनों, आर0डब्लू0ए0, रोटरी क्लब, लायन्स क्लब, एन0वाई0के0 आदि के साथ बैठकें की जाएं और मतदाता जागरूकता रैली निकालने व गैर-राजनैतिक संदेश प्रसारित करने में उनका सक्रिय सहयोग लिया जाए।
उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रशासनिक विभागों के साथ समन्वय करके और ’बुलावा टोली’ के माध्यम से मतदाताओं से संपर्क कर मतदान के लिए उन्हें घर से निकलने के लिए प्रेरित किया जाय। इस टोली में आशा, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए0एन0एम0, रोजगार सेवक, शिक्षा मित्र जैसे कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए और कम प्रतिशत वाले मतदान क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा जनपदों के औद्योगिक क्षेत्रों और व्यापारिक संगठनों के साथ समन्वय करके वहां कार्यरत कार्मिक व श्रमिक मतदाताओं की मतदान में सहभागिता करायी जाए। मतदाता जागरूकता रैली व कूड़ा संग्रह वाहनों में मतदाता जागरूकता संदेशों का प्रसारण किया जाए। मतदान के दिन पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं के साथ विनम्र और सहयोगपूर्ण व्यवहार के लिए प्रशिक्षित किया जाए।
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