खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 12 अगस्त से 23 अगस्त तक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अगस्त में आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 12 अगस्त से 23 अगस्त, 2023 तक कराया जाएगा। अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा0 गेहूँ और 21 किग्रा चावल (35 कि0ग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल (05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है।
यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त, श्री सौरभ बाबू ने आज यहां देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस योजना के तहत गेहूँ, चावल के मुफ्त वितरण की अन्तिम तारीख 23 अगस्त, 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओ0पी0टी0 वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जा सकेगा।
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