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एससी ने NEET‑UG 2025 में दोबारा परीक्षा नहीं कराने पर लगाई मोहर

नई दिल्ली, 7 जुलाई — सुप्रीम कोर्ट ने आज NEET‑UG 2025 के परीक्षा परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक छात्र ने कथित त्रुटिपूर्ण प्रश्न को लेकर दोबारा परीक्षा और काउंसलिंग रोकने की मांग की थी।

  • सुनवाई एकल याचिका पर हुई, जिसमें अभियोग था कि NEET‑UG की कुछ प्रश्नों में त्रुटि थी। ये याचिका वहां की शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई।
  • पीठ ने स्पष्ट किया कि कक्षा‑व्यापी परीक्षा के परिणामों को एकल याचिका से बदलना संभव नहीं। अदालत ने कहा कि “हम व्यक्तिगत परीक्षा‑चुनावों से निपट नहीं सकते” और यदि परिणाम पहले ही घोषित हो चुके हों, तो याचिकाएं न्यायालय में स्थानांतरित की जाएंगी।
  • पीठ में शामिल न्यायमूर्ति PS नरसिंह और R महादेवन ने दोहराया कि इसी प्रकार की याचिका कुछ दिन पहले खारिज की जा चुकी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से उम्मीदवार प्रभावित हों—जैसे कि NEET‑UG 2024 में हुआ था—तो हस्तक्षेप संभव है। लेकिन इस वर्ष यह एक मात्र छात्र का मामला था, इसलिए दोबारा परीक्षा की जरूरत महसूस नहीं हुई।

अदालत के फैसले के बाद NEET‑UG 2025 के काउंसलिंग प्रक्रिया पर कोई रोक नही रहेगी और परिणाम वैसा ही मान्य रहेगा। छात्रों को अब आगे की प्रक्रिया जारी रखने की सलाह दी गई है।

  • निष्कर्ष: एकल चिंताओं के आधार पर NEET‑UG 2025 को रद्द या दोबारा आयोजित नहीं किया जाएगा।
  • न्यायालय का रुख: केवल राजकीय या व्यापक स्तर की विसंगति पर कदम उठाना उचित।
  • आगे का रास्ता: काउंसलिंग जारी रहेगी, लेकिन भविष्य में ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए परीक्षा नियामकों को पहले से ही सुधारात्मक व्यवस्था लानी होगी।

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