उ0प्र0 अनुसूचित जाति विŸा एवं विकास निगम द्वारा ऋणों की वसूली हेतु ‘‘एक मुश्त समाधान योजना ‘‘लागू
उŸार प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिए लखनऊ द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत वितरित ऋणों के सापेक्ष अधिदेय हो चुके ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना 01 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक लागू की गयी है। यह जानकारी आज यहां सुनील कुमार सिंह जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पदेन जिला प्रबन्धक ने दी।
इस योजना में शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के बेरोजगार तथा गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले युवक/युवतियों द्वारा स्वरोजगार स्थापित करने हेतु ऋण लिया गया था तथा अपरिहार्य कारणों से उनके द्वारा कतिपय किश्तों की अदायगी के पश्चात किश्ते जमा करना बन्द कर दिया गया हो अथवा जिनके द्वारा एक भी किश्त की अदायगी नहीं की गयी है, ऐसे समस्त ऋण ग्रहीताओं के ब्याज की धनराशि माफ करते हुए साधारण ब्याज की गणना से धनराशि की वसूली कार्यालय में जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। यह योजना उन्ही योजनाओं में लागू होगी जिसमें ब्याज का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० लखनऊ एवं विकास खण्ड स्तर के लाभार्थी प्राप्त ऋणों को साधारण ब्याज की दर से जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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