माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योगी सरकार की बुल्डोजर नीति को कानून का उल्लघंन बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा योगी सरकार की बुल्डोजर नीति को कानून का उल्लघंन बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना किसी विधिक प्रक्रिया के किसी भी आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक है। मा0 सुप्रीम कोर्ट ने सम्पत्तियों को ध्वस्त करने से पहले प्रशासन द्वारा पालन किये जाने वाले दिशा निर्देश भी जारी किये हैं।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष, प्रभारी प्रशासन श्री दिनेश सिंह जी ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा योगी सरकार की बुल्डोजर नीति के खिलाफ दिये गये फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय भले ही देर से आया हो लेकिन इस निर्णय के पश्चात प्रदेश में अब योगी सरकार की असंवैधानिक गतितिधियों पर रोक लगाए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय ने बुल्डोजर नीति पर विस्तृत फैसला देने के साथ यह भी आदेश दिया है कि योगी सरकार द्वारा पूर्व में किये गये गैर कानूनी ढंग से ध्वस्तीकरण का आदेश देने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए और पीड़ित परिवारों को पहुंचायी गई हानि की भरपाई के लिए उचित मुआवजा प्रदान किया जाए।
श्री दिनेश सिंह जी ने सरकार से मांग की है की मा0 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विधि विरूद्ध तरीके से बुल्डोजर नीति से की गई कार्यवाही से हुए पीड़ित परिवारों को उनके नुकसान का मुआवजा दे तथा दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाये।
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