कर्नाटक में हिजाब विवाद पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई,स्कूलों के आसपास धारा-144 लागू

कर्नाटक के स्कूल-कालेजों में शुरू हुए हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला आने तक शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब, भगवा गमछा या धार्मिक पहचान वाले किसी भी पोशाक के पहनने पर रोक लगा दी है। हालांकि, इस बीच आज से कर्नाटक में 10वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने सतर्कता बरतते हुए स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई ने चेतावनी दी है कि गड़बड़ी फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।

दरअसल, गुरुवार को कोर्ट में तीन जजों की पीठ ने मामले में सुनवाई की थी। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी ने सुनवाई के लिए तीन जजों की एक पीठ का गठन किया था, जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। उनके साथ न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जे एम खाजी ने मुद्दे से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के फैसले के खिलाफ कई दलीले दीं थी।
आपको बता दें कि, उडुपी जिले में शैक्षणिक संस्थानों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगा दी गई है, जो 19 फरवरी तक जारी रहेगी। इस बीच सोमवार से ही शुरू हो रहे विधानसभा के संयुक्त सत्र में भी इस मसले को लेकर हंगामे के आसार हैं।
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