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वाहन पर हाई सिक्‍योरिटी नम्‍बर प्‍लेट नम्‍बर लगवाने की अंतिम तारीख

विशेष सचिव डॉ अखिलेश कुमार मिश्रा की ओर से परिवहन आयुक्‍त को भेजे पत्र में कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया द्वारा अवगत कराया गया है कि जब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया गया तो संज्ञान में आया कि आम जनता को इसके मैकेनिज्म के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत वाहनों के क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक कराना अनिवार्य किया गया है। वाहनों के नम्‍बरों की इकाई संख्‍या को आधार मानते हुए हाई सिक्योरिटी प्लेट की तिथियां घोषित की गयी है।

आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका एवं समय अवधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण प्रवर्तन कार्य में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एवं परिवहन आयुक्त द्वारा प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद एक प्लान तैयार किया गया है इसके अनुसार 15 अप्रैल 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले समस्त जनपदों के निजी वाहनों एवं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात संबंधित वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी। 

दिल्‍ली एनसीआर के जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में निजी वाहनों पर वाहन रजिस्‍ट्रेशन की संख्‍या इकाई नम्‍बर के अनुसार हाई सिक्‍योरिटी प्‍लेट लगाने की अवधि सीमा की तारीखें तय की गयी हैं। इसके तहत उन वाहनों जिनके नंबर के अंत में 0 या 1 है को 15 जुलाई 2021 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार जिन निजी वाहनों के पंजीकरण नंबर के अंत में 2 और 3 है, को 15 अक्टूबर 2021 तक तथा जिनके रजिस्ट्रेशन नंबर का इकाई नंबर 4 या 5 है, को 15 जनवरी 2022 तक तथा जिनके वाहनों के नंबर के अंत में 6 या 7 है उन्हें 15 अप्रैल 2022 तक तथा जिनके वाहनों के पंजीकरण की इकाई का नंबर 8 या 9 है उन्हें 15 जुलाई 2022 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित तारीखों के बाद हाई सिक्योरिटी प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्यवाही की जाएगी।

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