उत्तराखंड: प्राइवेट स्कूलों को केवल संचालन खर्च तक फीस लेने की अनुमति, अतिरिक्त फीस लौटाने के आदेश।

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूली पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब निजी स्कूलों को केवल संचालन खर्च (Operational Cost) तक ही शुल्क वसूलने की अनुमति होगी। इससे अधिक ली गई फीस को स्कूलों को लौटाना होगा।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी स्कूल को अनुचित या अतिरिक्त शुल्क वसूलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यदि किसी अभिभावक से निर्धारित सीमा से अधिक शुल्क वसूला गया है, तो स्कूल को वह राशि वापस करनी होगी।
इस फैसले से राज्यभर के अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि शिक्षा एक सेवा है, न कि व्यवसाय, और इस सिद्धांत के तहत सभी निजी शिक्षण संस्थानों को संचालित होना होगा।
शिक्षा विभाग द्वारा गठित निरीक्षण टीमें जल्द ही स्कूलों की जांच शुरू करेंगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
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