Uttar Pradesh

UP में खुद की कंपनियां खोल सकती है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूल, मान्यता देने प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

उत्तर प्रदेश में निजी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अभी उन्हीं विद्यालयों को मान्यता मिल सकेगी जो किसी पंजीकृत कंपनी की ओर से संचालित हैं। शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया है। 

बेसिक शिक्षा निदेशक डॉ. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शासन ने 29 जनवरी को पंजीकृत कंपनियों की ओर से संचालित अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता देने की अनुमति दे दी है। यह भी कहा गया है कि शासन ने मान्यता की अनुमति देने से पहले 11 जनवरी 2019 के शासनादेश और 29 जून 2020 के संशोधित शासनादेश में दिए गए प्रविधानों के तहत कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन आठ के तहत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जाने की व्यवस्था के तहत यह निर्णय लिया है।

मान्यता देने से पहले दोनों शासनादेशों में दिए गए नियम व शर्तों का अनुपालन करने और इससे निदेशक कार्यालय को भी अवगत कराने को कहा गया है। निदेशक ने पांच फरवरी को बीएसए व मंडलों के एडी बेसिक को निर्देश दिया है कि इन निर्देशों के तहत मान्यता देने की कार्यवाही की जा सकती है। प्रदेश में लंबे समय से इसकी मांग हो रही थी। इसीलिए दो बार शासनादेश भी जारी हुए। आखिरकार अब मान्यता निर्गत करने का रास्ता साफ हुआ है। 

निजी स्कूलों को अब ऑनलाइन मिलेगी मान्यता : बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी प्रबंधन द्वारा स्थापित किए जाने वाले विद्यालयों की मान्यता ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान किया गया है। मान्यता के प्रकरण को जनहित गारंटी योजना के तहत शामिल किया गया है, जिसमें सभी कार्यवाही एक माह में पूर्ण किए जाने का प्रविधान है।

विद्यालय मान्यता प्रमाणपत्र पोर्टल से ही मिलेगा : बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सतीश चंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में सबसे पहले निजी प्रबंधन द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर मान्यता के लिए तय प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा ऑनलाइन जांच की जाएगी। जांच के बाद जांच रिपोर्ट मान्यता समिति के समक्ष ऑनलाइन ही प्रस्तुत की जाएगी। समिति द्वारा मान्यता प्रकरणों पर निर्णय ऑनलाइन किया जाएगा। निर्णय के बाद विद्यालय मान्यता प्रमाणपत्र पोर्टल से ही ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा।

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