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पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा ऐलान, CISF में मिलेगा 10% आरक्षण

अग्निवीरों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल सीआईएसएफ की नौकरियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह घोषणा मंत्रालय की तरफ से सीमा सुरक्षा बल (CISF) में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि अग्निवीरों को सीआईएसएफ की भर्ती में 10 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।

मंत्रालय के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल तक और अन्य बैच के लिए तीन साल तक की छूट दी जाएगी। इससे पहले बीएसएफ में भी पूर्व-आग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार के इस पहल से पूर्व अग्निवीरों को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु तक रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही बीएसएफ को भी लाभ होगा क्योंकि उन्हें 84,800 रिक्तियों को भरने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों का समूह मिलेगा।

आपको बता दें कि पिछले साल केंद्र ने 14 जून को एक घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि सेना, नौसेना, वायु सेना में साढ़े 17 और 21 वर्ष की आयु के युवाओं को अग्निपथ योजना के तहत चार साल के लिए नियुक्ति की जाएगी। हालांकि, युवाओं ने इस ऐलान का विरोध भी किया था। कई राज्यों में जमकर आंदोलन भी हुआ था।

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