तेलंगाना सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय: दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध हटाया

हैदराबाद, 17 अक्टूबर 2025: तेलंगाना सरकार ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के स्थानीय निकाय चुनावों में भाग लेने पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
वर्तमान में, तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 और नगरपालिका अधिनियम के तहत, दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को मंडल परिषद, जिला परिषद, वार्ड सदस्य और सरपंच चुनावों में भाग लेने से अयोग्य ठहराया गया था। यह नियम 1994 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा लागू किया गया था। हालांकि, कई अन्य राज्यों, जैसे आंध्र प्रदेश, ने इस प्रतिबंध को पहले ही हटा लिया था।
सूचना और जनसंपर्क मंत्री पी. श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से कहा कि सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए तेलंगाना पंचायत राज अधिनियम, 2018 और तेलंगाना नगरपालिका और नगर निगम अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए एक अध्यादेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
यह निर्णय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक उम्मीदवारों को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि होगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- सरकार ने इस खरीफ मौसम में 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त ₹500 प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जाएगा।
- हैदराबाद मेट्रो रेल के चरण-2 के विस्तार को गति देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत, दो ऊंचे गलियारों के लिए 435 एकड़ भूमि का हस्तांतरण भी किया जाएगा।
- नालसार विश्वविद्यालय में तेलंगाना छात्रों के लिए स्थानीय कोटा को 25% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया गया है, साथ ही विश्वविद्यालय को अतिरिक्त 7 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी।
- ‘प्रजा पालन’ उत्सव का आयोजन 1 से 9 दिसंबर तक किया जाएगा, जो राज्य सरकार के दो वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव होगा।
इस निर्णय से न केवल चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आएगा, बल्कि यह राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का संकेत है।
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