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पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत, आतिशबाजी के लिए समयसीमा तय:Punjab News

चंडीगढ़: पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल (एनजीटी), पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार कम प्रदूषण करने वाले पटाखों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही हैं. उन्होंने कहा राज्य में लड़ी वाले पटाखों यानी श्रृंखला पटाखे के निर्माण, स्टॉक, वितरण, विक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है

यह भी निर्देश दिया गया है कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जाए. फ्लिपकार्ट अमेजन और अन्य कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पंजाब के भीतर किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेगी और न ही ऑनलाइन बिक्री करेगी. पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के चयनित शहरों में निगरानी करने का भी निर्देश दिया गया है. पुलिस अधिकारी तय स्थानों पर अनुमति प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग सुनिश्चित करेंगे और निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा.

कब कितने बजे चलाएं पटाखे (Punjab News)

दिवाली में रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकेंगे. गुरुपर्व-सुबह 4 से सुबह 5 बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक क्रिसमस- रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक. नववर्ष रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चला सकेंगे.

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