अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का किया गया आयोजन!

बदायूं : जनपद बदायूं के ब्लॉक उझानी के ग्राम सरकी मे समग्र विकास संस्थान के तत्वावधान में क्राई- चाइल्ड राइट्स एंड यू के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया! कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती महालक्ष्मी (सेवा निवृत्त ABRC ), विशिष्ट अतिथि के रूप मे उपस्थित संस्था द्वारा गठित CBO समूह की सचिव श्रीमती प्रिया जी तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्था के अध्यक्ष श्री राजकुमार शर्मा जी का सर्वप्रथम बैज व माला पहनाकर स्वागत किया गया! कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित श्रीमती महालक्ष्मी जी ने उपस्थित सदस्यों के साथ जानकारी देते हुए बताया कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक का जीवन औरत दूसरों के लिए समर्पित कर देती है, उसकी अपनी पहचान कहीं ना कहीं दबी रह जाती है! पहले वह किसी की मां फिर किसी की पत्नी, फिर किसी की बहू तथा अंत में किसी की दादी और नानी के नाम से जानी जाती है! महिला को अपनी पहचान बनाने के लिए आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है जिसके लिए शिक्षा एकमात्र माध्यम है! कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजकुमार शर्मा जी ने समाज में महिला और पुरुष को समान दर्जा देने के बारे में बताया कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी जिसका कारण है कि प्राचीन समय में महिला श्रमिकों को कार्य के घंटे के आधार पर वेतन नहीं दिया जाता था, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था! अपने इन्हीं अधिकारों को लेने के लिए महिला श्रमिकों ने एक मुहिम शुरू की जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित किया गया और उस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा! कार्यक्रम में उपस्थित संस्था कार्यकत्री कु० कान्ति ने घरेलू हिंसा पर बात करते हुए महिलाओं को अपने हक व अधिकारों के प्रति जागरूक होने के बारे में बताया तथा घर,परिवार में होने वाली सामाजिक, मानसिक भावनात्मक तथा शारीरिक हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर प्रेरित किया! अगले क्रम में संस्था टीम से श्रीमती शशि ने दहेज प्रथा कानून पर जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के तहत 5 वर्ष की सजा व 15000 रूपये तक का जुर्माना है इसलिए ना ही कोई सदस्य दहेज लेने की मांग करें और ना ही कोई सदस्य अपनी तरफ से दहेज देने का प्रोत्साहन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था की सदस्य श्रीमती पिंकी ने कन्या भ्रूण हत्या पर सभी को जागरूक करते हुए बताया कि समाज में अभी भी कन्याओं को गर्भ में मारने जैसा पाप किया जाता है, गर्भ में नवजात बच्चों को इस बात के लिए मार देना कि वह कन्या है, यह कानूनी अपराध है साथ ही साथ एक जघन्य अपराध है! कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कु० बुशरा ने बाल विवाह पर जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अनुसार लड़की की शादी कम से कम 18 वर्ष और लड़के की शादी कम से कम 21 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए, यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो शादी में शामिल होने वाले सभी परिवार के सदस्यों, बारातियों, टेंट वाले तथा हवाई आदि को जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया है ! कार्यक्रम के अगले क्रम में कु० आंकना ने बालिका शिक्षा पर जानकारी देते हुए बताया गया कि समाज में व्याप्त सभी विषमताओं तथा कुप्रथाओं को दूर करने का एकमात्र साधन शिक्षा ही है उन्होंने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है जिससे सभी बंद तालों को खोला जा सकता है! कार्यक्रम का संचालन संस्था की सीनियर फैसिलिटेटर श्रीमती साक्षी शर्मा द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में मो० हन्नान खान, अयान खांन, उमराय सिंह, गौरव कुमार, हीरेंद्र सिंह, कैलाश कुमार का मुख्य योगदान रहा तथा गांव के लगभग 68 महिला, पुरुष तथा किशोरियां उपस्थित रहीं I
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