हरियाणा सरकार ने ‘गरीब कैदी सहायता योजना’ लागू करने का आदेश दिया

जेलों में न्याय पाने की राह होगी आसान
चंडीगढ़, 25 जुलाई 2025
हरियाणा सरकार ने राज्य की जेलों में बंद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को राहत देने के लिए ‘Support to Poor Prisoners Scheme’ (गरीब कैदी सहायता योजना) को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे निर्धन कैदियों को जमानत या जुर्माना अदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो संसाधनों के अभाव में जेलों में बंद हैं।
राज्य सरकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों और संबंधित जेल प्रशासन को पत्र जारी कर प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की सूची तैयार करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत पात्र कैदियों की पहचान कर, उन्हें कानूनी प्रक्रिया में मदद पहुंचाई जाएगी।
राज्य के गृह विभाग के अनुसार, यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2023 में घोषित पहल का हिस्सा है, जिसमें कहा गया था कि न्याय केवल अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। योजना के तहत राज्य सरकार उन कैदियों की जमानत राशि या कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने को अदा करेगी जो इसके पात्र होंगे।

मुख्य लाभ:
- निर्धन कैदियों को न्याय पाने में वित्तीय सहयोग
- जेलों में भीड़भाड़ में कमी की उम्मीद
- पुनर्वास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “इस योजना से न केवल जेलों में भीड़ कम होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक केवल पैसे के अभाव में न्याय से वंचित न रहे।”योजना को लेकर राज्यभर में जिला जेल अधीक्षकों को जल्द ही दिशा-निर्देश जारी कर यथाशीघ्र अमल सुनिश्चित करने को कहा गया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश की जेलों में हजारों कैदी सिर्फ इसलिए बंद हैं क्योंकि वे मामूली जुर्माने या जमानत राशि नहीं दे सकते। ऐसे में यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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