Uttar Pradesh

नये कानून के तहत सेशन में पहली क्रिमिनल अपील दायर-बरेली।

criminal appeal

नये कानून के नियमानुसार न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बरेली के समक्ष अधिवक्ता धारा सिंह व यशेन्द्र सिंह द्वारा अपीलकर्ता राजकुमार गुप्ता की ओर से धारा-413 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) के अन्र्तगत क्रिमिनल अपील प्रस्तुत की गयी है जिसकी जिला एवम सत्र न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी और विपक्षियों को नोटिस जारी किये गये हैं पत्रावली सुनवाई हेतु अपर सत्र न्यायाधीश पंचम में स्थानांतरित कर दी गई है अपीलकर्ता ने एक परिवाद लोअर कोर्ट बरेली के समक्ष दायर किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया, लेकिन विपक्षी को कम सजा दी गयी थी निर्णय से सन्तुष्ट न होते हुये अपीलकर्ता ने अपने अधिवक्ता धारा सिंह व यशेन्द्र सिंह के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कराई है। अपीलकर्ता का आरोप है कि अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 06.06.2024 को जो आदेश पारित किया है वह अपूर्ण है अपीलकर्ता द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष धनराशि रू0 4074 का चेक बाउन्स होने पर विपक्षी को नोटिस दिया था लेकिन विपक्षी द्वारा भुगतान नहीं किया गया तब अपीलकर्ता ने अवर न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अवर न्यायालय द्वारा सुनवाई उपरांत विधि विरूद्ध तरीके से दोषपूर्ण आदेश पारित किया था जिससे अपीलकर्ता सन्तुष्ट नहीं था और अपीलकर्ता ने जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील प्रस्तुत करायी है, जो कि जनपद न्यायालय में नये कानून के तहत प्रथम अपील है। वहीं नये कानून को लेकर आम अधिवक्ताओं में आपसी विचार मंथन चल रहा है और प्रत्येक विषय पर कोई नई पत्रावली दाखिल करने पर अधिवक्ताओं को अक्सर नये कानून को पढ़ते समझते और संवाद करते देखा जा सकता है कुछ अधिवक्तागण नये कानूनो को आसान बताते हैं वहीं कुछ अधिवक्ता इसे नई चुनौती के रूप में ले रहे हैं।

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