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दिल्ली विश्वविद्यालय में रद्द किए गए ST प्रमाणपत्र से प्रवेश का मामला: FIR दर्ज

दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के नॉर्थ कैंपस में एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक रद्द किए गए अनुसूचित जनजाति (ST) प्रमाणपत्र का उपयोग करके प्रवेश लिया गया। इस मामले में FIR संख्या 0202 के तहत दिल्ली के मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

शिकायतकर्ता, स्वनित चौधरी, ने आरोप लगाया है कि दिव्याना ए. लाहन ने अपनी मां लीना डोले के साथ मिलकर एक रद्द किए गए ST प्रमाणपत्र का उपयोग करके दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में प्रवेश लिया। यह प्रमाणपत्र असम राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2021 में रद्द किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसका दुरुपयोग किया गया।

इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 318(4) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(q) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत धोखाधड़ी, झूठे दस्तावेजों का उपयोग और सार्वजनिक सेवक द्वारा अपराध में सहायता देने के आरोप लगाए गए हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP (DIU/North District, Delhi) को जांच के लिए निर्देशित किया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने असम सरकार से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है, जिसमें लीना डोले की कथित भूमिका की भी जांच की जाए।यह मामला उच्च शिक्षा में आरक्षण नीति के दुरुपयोग और प्रमाणपत्रों की सत्यता की जांच की आवश्यकता को उजागर करता है। दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भविष्य में ऐसे मामलों से बचने के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करने की आवश्यकता है।

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