सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, पासपोर्ट मामले पर दो सप्ताह बाद लिया जाएगा निर्णय

पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया, जिन पर ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणियां करने का आरोप है, ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने इस हलफनामे में शालीनता बनाए रखने का वादा किया और मामले में पूरी तरह से सहयोग देने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उनके पासपोर्ट के मामले पर दो सप्ताह बाद विचार करने का निर्णय लिया है। रणवीर के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट से अपील की कि रणवीर को पासपोर्ट जमा करने की शर्त में ढील दी जाए, क्योंकि यह उनकी पेशेवर गतिविधियों और विदेश यात्रा में रुकावट डाल सकता है। उन्होंने बताया कि रणवीर को विभिन्न इंटरव्यूज के लिए विदेश यात्रा करनी पड़ती है।
कोर्ट ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अगर रणवीर विदेश जाते हैं, तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को सूचित किया कि जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले रणवीर को विदेश यात्रा की अनुमति देने से मना किया था और कहा था कि उन्हें जांच में पूरा सहयोग देने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। 3 मार्च को कोर्ट ने रणवीर को अपने पॉडकास्ट “द रणवीर शो” को फिर से शुरू करने की अनुमति दी, बशर्ते वह शालीनता और नैतिकता बनाए रखें और इसे सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त बनाएं।
रणवीर इलाहाबादिया पर यह मामला तब दर्ज किया गया था, जब उन्होंने ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ शो में माता-पिता और सेक्स पर विवादित टिप्पणियां की थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी टिप्पणियों को “अश्लील” बताते हुए समाज में असम्मान फैलाने की बात कही थी और उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।
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