Uttar Pradesh

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, लखनऊ समेत 5 शहरों में 26 तक लॉकडाउन का निर्देश

उत्तर प्रदेश में बेहद ही खतरनाक होते जा रहे कोरोना वायरस संक्रमण के दूसरे स्ट्रेन के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई दौरान लखनऊ सहित पांच सर्वाधिक प्रभावित शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया है।

प्रयागराज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हाई कोर्ट ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉक डाउन का निर्देश दिया है। इस तरह से अब राजधानी साथ प्रदेश के पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा।

जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार ने निर्देश दिया है कि 19 अप्रैल से लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, वाराणसी व गोरखपुर में लॉकडाउन करें। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 15 पेज के निर्देश में राज्य सरकार से कहा है कि 26 अप्रैल तक पांच शहरों में सभी तरह की गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) पर रोक लगा दें। 

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