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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश — स्कूलों, बस स्टैंड से हटाए जाएं आवारा कुत्ते

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों, बस स्टैंडों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवारा कुत्तों को खुले में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी जानवरों को सुरक्षित शेल्टरों में स्थानांतरित किया जाए, ताकि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और स्वच्छता बनी रहे।

यह फैसला देशभर में बढ़ती डॉग-बाइट घटनाओं और सार्वजनिक सुरक्षा की चिंताओं के बीच आया है। अदालत ने राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि बस अड्डों, विद्यालय परिसरों और राजमार्गों के आसपास कोई आवारा पशु न भटके।

न्यायालय ने NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को भी आदेश दिया है कि राजमार्गों से पशुओं को हटाने की कार्रवाई तुरंत की जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

सार्वजनिक-स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला अत्यंत अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल आम नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि शहरी प्रशासन की जवाबदेही भी तय करेगा।

इवेंट प्रबंधन, स्कूल गतिविधियों या सार्वजनिक समारोहों के आयोजन से जुड़े संगठनों—जैसे कि AdEvent Media—के लिए भी यह आदेश महत्वपूर्ण है। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा, स्वच्छता और पशु-प्रबंधन की व्यवस्था सुनिश्चित करना अब कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है।

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