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क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर भी देना होगा 30 प्रतिशत का टैक्स,डिजिटल करेंसी का उपयोग सिर्फ दो कारोबारियों के बीच

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बताया कि क्रिप्टो को लाभ में बेचने पर 30 प्रतिशत का टैक्स देना होगा। लेकिन लाभ में नहीं बेचने पर भी एक प्रतिशत का टीडीएस देना होगा। इससे पता चलेगा कि कहां-कहां क्रिप्टो का लेनदेन हुआ है। उनके अनुसार आरबीआइ की तरफ से प्रस्तावित डिजिटल रुपये को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा, बाकी अन्य को डिजिटल असेट (संपदा) की श्रेणी में रखा जाएगा। आरबीआइ की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी का उपयोग सिर्फ दो कारोबारियों के बीच ही होगा या इसका खुदरा उपयोग भी किया जा सकेगा, इस पर फैसला आरबीआइ करेगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि पेट्रोल व डीजल पहले से ही जीएसटी की सूची में हैं, उन पर सिर्फ जीएसटी दर निर्धारित किया जाना है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल की सहमति चाहिए। पेट्रोल व डीजल पर जीएसटी दर निर्धारित करने व उसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि आरबीआई अगले वित्त वर्ष में एक ब्लॉक चेन आधारित डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेगा। RBI गवर्नर के संग हाल ही में ही बैठक में सीतारमण ने कहा कि RBI और मंत्रालय न केवल क्रिप्टो पर बल्कि हर चीज़ पर पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहा है। वहीं, शक्तिकांत दास का कहना था कि कई अन्य मुद्दों की तरह, यह विशेष मुद्दा आंतरिक रूप से आरबीआई और सरकार के बीच चर्चा में है। हमारे पास जो भी मुद्दे हैं, हमने सरकार के साथ उस पर बातचीत की।

उल्लेखनीय है कि शक्तिकांत दास ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करते हैं मैं उन निवेशकों को बताऊं कि यह ध्यान रखें कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं, यह बताना मेरा कर्तव्य है और यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्रिप्टोकरेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है।

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