Chhattisgarh

30 नवम्बर तक 2 प्रतिशत छूट का लाभ उठाए: भवन की वास्तविक स्थिति का संपत्तिकर जमा करें

भिलाईनगर। निगम भिलाई क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों की जाॅच की जा रही है। भवन मालिक द्वारा भरे गये स्व विवरणी एवं जाॅच में मौके पर अंतर पाये जाते है तो  संपत्तिकर की राशि पर दण्ड स्वरूप 5 गुना शास्ति राशि की वसूली की जायेगी। निगम क्षेत्र के आवासीय, व्यवसायिक एवं अन्य भवनों से राजस्व वसूली हेतु एजेंसी को अधिकृत किया गया है, एजेंसी द्वारा संपत्तिकर, यूजर चार्ज, जल कर, भू-भाटक, दुकान किराया वसूली का कार्य राजस्व वसूली ठेका प्राप्त एजेंसी श्री पब्लिकेशन एण्ड स्टेशनर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। एजेंसी के प्रतिनिधि भवनों में पहुॅचकर निर्मित तलो की जाॅच कर रहे है। ताकि भवन मालिक द्वारा प्रस्तुत स्व विवरणी के साथ मिलान कर वास्तविक संपत्तिकर की गणना हो सके।  भिलाई निगम क्षेत्र के सभी भवनों का जांच किया जा रहा है जिसकी शुरूआती जाॅच में भवनो एवं उसके भरे गये स्व विवरणी में भिन्नता पाई जा रही है। ऐसे प्रकरणो में भवन मालिक के उपर संपत्तिकर की राशि पर 5 गुना शास्ति राशि दण्ड स्वरूप देय होगा। भवन मालिक अंतर की राशि को निगम कोष में जमा कर अर्थदण्ड से बच सकते है।
आयुक्त रोहित व्यास ने निगम क्षेत्र के भवन एवं भूमि मालिको से अपील किये है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के देय संपत्तिकर राशि का एकमुस्त भुगतान कर 30 नवम्बर तक 2 प्रतिशत छूट का लाभ अवश्य उठाये।

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